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सुप्रीम कोर्ट में CBI ने कहा बिहार से केस मुंबई ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं पैदा होता

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सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर कई संगीन आरोप लगाए हैं. हालांकि छानबीन के बाद कई खुलासे भी हुए लेकिन उनकी मौत का राज़ अब तक सामने नहीं आ सका है. हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पेश कर सुशांत सिंह केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी. जिसमें सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. वहीं CBI ने अपनी बात में कहा की केस को मुंबई ट्रांसफर करने का सवाल ही नही पैदा होता.

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केस की जांच CBI और ED को ही सौंपी जाए- केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में कल 13 अगस्त को सुशांत मामले में सुनवाई की गयी सभी पक्षों ने अपनी बात रखी, जिसमें कहासुनी भी हुई लेकिन तमाम सवालों और पक्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार केस को मुंबई ट्रांसफर करने पर कोई फैसला नहीं सुनाया है. वहीं केंद्र ने CBI की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित जवाब पेश करते हुए कहा की 56 लोगों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्यवाही किसी क़ानून के तहत नहीं है. उन्होंने कहा मुंबई में केस लंबित नहीं है इसीलिए वहां ट्रांसफर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इस केस की जांच CBI और ED को ही सौंपी जाए.

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बिहार सरकार ने पेश की लिखित दलील

बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील पेश कर कहा कि बिहार पुलिस ने क़ानून के दायरे में ही FIR दर्ज की है. मुंबई पुलिस राजनैतिक दबाओं के कारण एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही और ना ही बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस का कोई समर्थन मिल रहा हैं. वहीं रिया के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील को पेश करते हुए कहा बिहार पुलिस की एफआईआर गैरकानूनी है उन्होंने राज्य के बिना अधिकार के केस CBI को दे दिया है. बिहार केस की ट्रांसफर याचिका योग्य नहीं है.

मुस्कान अब्बासी