काला हिरन शिकार मामले और आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर की जिला अदालत ने Salman खान को 28 सितम्बर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया हैं. 22 साल से जोधपुर जिला कोर्ट में लंबित सलमान खान के पुराने काले हिरन शिकार और आर्म्स एक्ट मांमले में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के वक्त सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत और सरकारी वकील पीपी मगाराम कोर्ट में मौजूद रहे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले पर 28 सितम्बर से बहस शुरू होनी है जिसके लिए मामले के मुख्य आरोपी यानि सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. कोर्ट ने सलमान खान को बहस के दौरान पेश होने का आदेश दिया हैं.
सलमान को सुनाई गई थी सजा
5 अप्रैल 2018 को निचली अदालत ने 1998 के काले हिरन का शिकार करने के मामले में Salman खान को दोषी मानते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा और 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया था. जिसके खिलाफ सलमान खान ने याचिका दायर कर रिहा हो गए थे. वही आर्म्स एक्ट में बरी होने पर सरकार की तरफ से याचिका दायर भी की गयी है. जिसकी सुनवाई इस कोर्ट में चल रहीं है.
क्या है पूरा मामला?
सलमान खान जोधपुर में 1998 में “हम साथ साथ हैं” फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान Salman खान ने फिल्म के सह-कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ संरक्षित काले हिरन का शिकार करने के आरोपी हैं. जिसमे अन्य सितारों को दोषमुक्त करते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया था. सलमान खान को शिकार के लिए उकसाने के लिए साथी कलाकारों पर आरोप लगा था. जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को कांकणी हिरन का शिकार करने का दोषी माना है. साथ 1998 में सलमान पर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद हथियार रखने का भी आरोप लगा. बाद में सलमान को इस मामले में बरी कर दिया गया. लेकिन राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे दी.