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CBI जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दिया जवाब, बताया गैरकानूनी

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सुशांत सिंह मामले में उनके पिता के के सिंह की मांग के आधार पर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश लगाई थी. केंद्र सरकार ने भी सीबीआई को सौंपने पर सहमती जताते हुए मंजूरी दी थी. इसी बीच रिया की याचिका दायर पर सुप्रीम कोर्ट ने पिता, महाराष्ट्र और बिहार सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. पिता ने अपना जवाब दर्ज कराते हुए कहा है कि अब ये जांच CBI को ट्रांसफर किया जा चुका है तो इसमें रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं. तो वहीं अब महाराष्ट्र सरकार का भी इस पर जवाब आ चुका है. राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ होकर इससे गैरकानूनी करार दिया.

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पिता और बिहार सरकार पर उठाए सवाल

महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में अपने एफिडेविट दायर में पिता और बिहार सरकार पर कई आरोप दागे है. उनका कहना है कि बिहार सरकार का इस केस में हस्तक्षेप कर CBI के हाथ दे देना कानूनी तौर से गलत है. केंद्र सरकार ने भी अनावश्यक हड़बड़ी कर बिना महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त लिए ही केस को CBI जांच का आदेश जारी कर दिया. इसी को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ज़ीरो ट्रांसफर केस मानते हुए मामले को मुंबई पुलिस स्टेशन को सौंपे जाने की बात कही. साथ ही कहा कि बिहार और केंद्र सरकार के इस मामले में दखल देने पर विराम नहीं लगाया गया तो यह गलत मिसाल कायम करेगा. इसके अलावा पिता की मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की बात को भी गलत बताया.

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी

दरअसल मुंबई पुलिस की जांच पड़ताल से असंतुष्ट पिता के के सिंह ने बिहार पुलिस में मामला दर्ज कराया था. पिता ने गर्लफ्रैंड रिया चक्रवर्ती और परिवार पर कई गम्भीर आरोप लगाए थे. जिसमें सुशांत को सुसाइड करने के लिए मजबूर करना, पैसों को हड़पना, धोकाधड़ी शामिल है. जिसके बाद ही रिया ने मामले को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी. इसी को लेकर दोनों राज्यो की सरकार और पिता के दाखिल हुए जवाब के आधार पर ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.

Simran Sachdeva